New Delhi:
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा के विधायकों अभय और अजय चौटाला की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने इस याचिका में कहा था कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जुटाने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो को विधानसभाध्यक्ष की इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर और न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की खंडपीठ ने इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायकों के खिलाफ संघीय जांच एजेंसी की कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया। अभय और अजय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र हैं और दिल्ली की एक अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
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अजय चौटाला, अभय चौटाला, सीबीआई जांच