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This Article is From Dec 19, 2019

CAA को लेकर AIIMS प्रशासन सख्त, स्टाफ व छात्रों को प्रदर्शन नहीं करने का दिया आदेश

AIIMS प्रशासन द्वारा जारी मेमो में 20 मई 2002 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है.

CAA को लेकर AIIMS प्रशासन सख्त, स्टाफ व छात्रों को प्रदर्शन नहीं करने का दिया आदेश
AIIMS प्रशासन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है.
नई दिल्ली:

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) प्रशासन ने संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ संस्थान के परिसर में किसी भी तरह का प्रदर्शन करने या हड़ताल करने को लेकर छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और संकाय सदस्यों तथा स्टाफ को गुरुवार को चेतावनी दी. एम्स प्रशासन ने गुरुवार को जारी किए मेमो में चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई की जाएगी.

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बता दें सीएए और एनआरसी के खिलाफ एम्स के जेएलएन सभागार के सामने मोमबत्ती मार्च और कविता पाठ का आयोजन होना है. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने किसी भी तरह के प्रदर्शन का आह्वान करने से इनकार किया है. इस मेमो में 20 मई 2002 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है.

इसमें कर्मचारियों और संकाय सदस्यों को काम बंद नहीं करने और ऐसा करने के लिए दूसरों को नहीं उकसाने की भी हिदायत दी गई है. मेमो में परिसर के अंदर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने और नारेबाज़ी, प्रदर्शन तथा धरना नहीं देने की भी हिदायत दी गई है.

देखें वीडियो -  CAA को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर अमित शाह ने बुलाई बैठक

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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