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This Article is From Oct 10, 2014

ओमप्रकाश चौटाला की जमानत दिल्ली हाईकोर्ट ने की रद्द, कल करना होगा सरेंडर

ओमप्रकाश चौटाला की जमानत दिल्ली हाईकोर्ट ने की रद्द, कल करना होगा सरेंडर
ओमप्रकाश चौटाला की फाइल तस्वीर
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएलडी प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें कल सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने कहा कि जेल के चिकित्सकीय अधीक्षक को जरूरी लगे, तो चौटाला को एम्स ले जाया जा सकता है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अब चौटाला प्रचार नहीं कर पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर चौटाला को उसके सामने हाजिर होने का निर्देश दिया था।

गुरुवार को अदालत ने कहा कि चौटाला का पक्ष सुनने की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने चिकित्सकीय आधार पर चौटाला को जमानत पर रिहा किया था, लेकिन अब वह हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे हैं। राज्य में 15 अक्टूबर को मतदान होना है, इसलिए प्रचार की समयसीमा 13 अक्टूबर की शाम को खत्म हो जाएगी।

अदालत ने जेबीटी अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में दोषी साबित होने के बाद 10 साल की सजा पाए इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) नेता ओमप्रकाश चौटाला को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि चौटाला चिकित्सा प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस पर न्यायाधीश ने जवाब दिया, मुझे इस बात की जानकारी मिली है, जिसका मुझे दुख है।

अदालत ने निर्देश दिया कि चौटाला और उनके वकील को नोटिस जारी किया जाए। कार्यवाही के दौरान, सीबीआई ने दावा किया कि चौटाला अदालत का मजाक बना रहे हैं। सीबीआई ने अदालत से उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। सीबीआई ने अपनी ताजा याचिका में गुड़गांव के मेदांता अस्पताल को यह बताने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि 'बीमार' चौटाला को चुनावी सभा में भाग लेने की अनुमति कैसे दी गई।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में भी पेश हुए। कुछ देर की बहस के बाद इस मामले की अगली सुनवाई को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया।

कोर्ट ने चौटाला को कहा कि दिल्ली हाइकोर्ट में जो कुछ भी होता है, उसके बारे में 20 अक्टूबर तक तीस हजारी कोर्ट को सूचित करें।

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