भारत निर्वाचन आयोग ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि मतदान के दिन घोषणा-पत्र जारी करने को लेकर किसी पार्टी पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में चुनाव हो रहे होंगे, वहां उसे प्रचारित-प्रसारित नहीं किया जा सकता।
मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। चुनाव घोषणा-पत्र किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है।' संपत से पूछा गया था कि क्या बीजेपी के लिए ऐसे दिन घोषणा-पत्र जारी करना सही है, जब लोकसभा के पहले चरण का मतदान होने वाला है।
गौरतलब है कि बीजेपी सोमवार को अपना घोषणा-पत्र जारी करने वाली है और इसी दिन असम की पांच और त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट पर पहले चरण का मतदान होने वाला है।
दो चुनाव आयुक्तों के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए यहां आए संपत ने कहा, 'जिन जगहों पर चुनाव होने वाले हैं, वहां उसे प्रचारित-प्रसारित नहीं किया जा सकता।' संपत से जब यह पूछा गया कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश के दंगा प्रभावित क्षेत्र मुजफ्फरनगर में धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार कर रहा है, इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 'अगर ऐसा है तो यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। हम इस मामले को देखेंगे।'
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