दिल्ली में फर्जी वोटरों के मुददे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि आपकी काबिलियत सवालों के घेरे में है। हाईकोर्ट ने आयोग के हलफनामे को भी नहीं माना और 19 जनवरी तक दूसरा हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट मुंडका से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नरेश कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में फर्जी वोटरों की भरमार है। इसी मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आयोग ने हलफनामा दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया कि उसने मामले की जांच शुरू करा दी है और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी ठीक कराई जा रही है। आयोग ने कहा कि यह काम नामांकन होने तक जारी रहेगा।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा कि यह गड़बड़ी कैसे हुई और किसने की, लेकिन आयोग ने कहा कि इस मामले की छानबीन कराई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस जवाब पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि आपको अब तक यह कैसे नहीं पता कि किस वजह से और किसने यह गड़बड़ी की। हाईकोर्ट ने सवाल-जवाब करते हुए यह भी कहा कि चुनाव आयोग की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में उसे सारे सवालों के जवाब देने होंगे।
फिलहाल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी से कहा है कि वे 19 जनवरी तक दूसरा हलफनामा दाखिल कर जवाब दें। साथ ही यह भी बताए कि जो गड़बड़ी वोटर लिस्ट में है, क्या उसी तरह वोटर आई-कार्ड में भी खामियां हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में 7 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और 10 फरवरी को मतगणना। फर्जी वोटरों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भी कई बार आवाज उठाई है।
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