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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के JSSC, CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला लेते हुए JSSC CGL, CDPO, JPSC परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के JSSC, CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगा.

झारखंड सरकार की और से रद्द की गई JSSC CGL, CDPO, JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा और FSO समेत सभी परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इन परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचनाओं पर फिलहाल अमल नहीं हो सकेगा. कोर्ट के आदेश से इन परीक्षाओं के सफल और प्रभावित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. सरकार ने हाल ही में इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक रहेगी और आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार होगी.

इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को

कोर्ट ने नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को भी राहत दी है. सरकार के आदेश के बाद जिन लोगों की नौकरी खत्म हो गई थी, उन्हें अब अपने-अपने पद और कार्यस्थल पर जाकर दोबारा योगदान देने को कहा गया है. यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से हटाए गए लोगों के लिए अपने संबंधित स्थान पर फिर से ज्वॉइन करने का रास्ता साफ हो गया है. इस आदेश के बाद सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों में राहत है. अब इन परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर आगे की प्रक्रिया हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार तय होगी. अगली सुनवाई 15 सितंबर को होना है.

कोर्ट से हमें न्याय मिला

हाईकोर्ट के फैसले पर ASO चयनित उम्मीदवार अभिनाश कुमार ने कहा, "कोर्ट के जरिए हमें न्याय मिला है. अब कोर्ट में सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी. हमें कोर्ट पर भरोसा था. राज्य सरकार के फैसले से हम लोग डर गए थे. सरकार को 6 महीने में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी थी.  लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को ये फैसला लेना पड़ा था".

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