- दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए हर रविवार पोलिंग बूथों पर फॉर्म भरे जा सकेंगे
- मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत 25 अक्टूबर से फॉर्म छह, सात और आठ के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे
- फॉर्म छह नए मतदाता जोड़ने या नाम गायब होने पर, फॉर्म सात नाम हटाने और फॉर्म आठ सुधार के लिए उपयोग होगा
दिल्ली के लोगों के लिए जरूरी खबर है. वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या फिर अन्य किसी तरह के संसोधन के लिए हर रविवार को दिल्ली के पोलिंग बूथो पर फॉर्म भरे जाएंगे. ऐसे में जिन लोगों को अपनी वोटर आईडी में सुधार करवाना है. उनके लिए यह अच्छा मौका है. दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत है. 25 अक्टूबर से दिल्ली में हर रविवार को नागरिक सीधे जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं. मतदाता फॉर्म छह, सात और आठ के लिए आवेदन कर सकते हैं.
दिल्ली के लोगों को फायदा
दरअसल, चुनाव आयोग हर साल निश्चित अवधि के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने का अभियान चलाता है ताकि फर्जी नामों को हटाया जा सके, नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके और मौजूदा रिकॉर्ड्स को ठीक किया जा सके. इस बार भी दिल्ली के लोगों के लिए यह मौका है, जहां वोटर आईडी में अगर किसी भी तरह की गलती है तो उसे ठीक किया जा सकता है. जिसमें वोटर आईडी में स्पेलिंग की गलतियां, पता अपडेट कराने के साथ-साथ अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो उसे भी ठीक करवाया जा सकता है. रविवार को दक्षिणी दिल्ली में आयोजित शिविर में फॉर्म छह के 210 और फॉर्म आठ के 90 आवेदन जमा हुए थे. जबकि इससे पहले 11 अक्टूबर को आयोजित शिविर में फॉर्म छह के 195, फॉर्म सात का एक और फॉर्म आठ के 72 आवेदन जमा हुए थे.
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फॉर्म-6 का उपयोग
चुनाव आयोग ने तीन फॉर्म बनाए हैं, जिसमें अगर कोई नागरिक 1 जनवरी तक 18 साल की आयु पूरी कर रहा है या उसका नाम पिछली सूची से गायब हो गया है, तो वह अपना नाम जुड़वा सकता है. इसके लिए उसे फॉर्म 6 भरना होगा.
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फॉर्म-7 का इस्तेमाल
यदि किसी क्षेत्र में किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है या वह परमानेंट रूप से कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म-7 के तहत आपत्ति दर्ज की जा सकती है.
फॉर्म-8 का इस्तेमाल
किसी वोटर के नाम में स्पेलिंग, पिता या पति के नाम की मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ या फिर फोटो भी गलत लगी है तो उसे ठीक किया जा सकेगा. इसके अलावा यदि आप दिल्ली के अंदर ही एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं. अपना नया पता दर्ज कराने के लिए भी इसी प्रक्रिया का उपयोग करना होगा. इन सभी सुधारों के लिए फॉर्म 8 का उपयोग किया जाएगा.
4 दिसंबर को दिल्ली में जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
दिल्ली में सभी प्रक्रिया होने के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद 4 दिसंबर को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. नागरिक 25 अक्टूबर को अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर जरूरी दस्तावेजों को जमा करवाकर ठीक करवा सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं.
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