सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा के देश छोड़ने पर रोक लगाने के साथ-साथ समूह पर अपनी कोई भी परिसंपत्ति बेचने पर भी रोक लगा दी है। दरअसल, बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सहारा ने अपनी परिसंपत्तियों की अधिक कीमत बताई, और उनके (सुप्रीम कोर्ट के) आदेशानुसार 20,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों की वास्तविक टाइटल डीड सेबी के हवाले नहीं कीं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही कहा था कि यदि इसी तरह आदेश का पालन किया जाएगा, यह हमारे आदेश का मज़ाक उड़ाना है। लेकिन इसके बाद सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई थी, क्योंकि सहारा ने उनके वकील की अनुपस्थिति के आधार पर केस के स्थगन का आग्रह किया था।