RBI की सख्ती, नियमों के उल्लंघन को लेकर Amazon Pay पर लगाया 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना

आरबीआई ने अपने बयान में कहा, "यह पाया गया कि फर्म केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी".

RBI की सख्ती, नियमों के उल्लंघन को लेकर Amazon Pay पर लगाया 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ नियमों का पालन नहीं करने को लेकर अमेजन पे (इंडिया) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर यह कदम उठाया गया है.आपको बता दें कि अमेजन पे ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन (Amazon) की डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है

आरबीआई ने अपने बयान में कहा, "यह पाया गया कि फर्म केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी". इससे पहले आरबीआई ने Amazon Pay को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसमें पूछा गया था कि आखिर निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए.

इसके बाद कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप सही हैं और ऐसे में फर्म पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया.

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों के कारण लगाया गया है. इस फैसले का का मकसद अमेजन पे (इंडिया) का अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते पर सवाल करना नहीं है.

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