यह ख़बर 04 नवंबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

देशभर में पेट्रोल पंपों पर गैस सिलेंडर बेचने की अनुमति

नई दिल्ली:

पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को पांच किलो के रसोई गैस सिलेंडर को देशभर में पेट्रोल पंपों पर बेचे जाने की अनुमति दे दी। शुरू में पायलट परियोजना के तौर पर यह योजना सिर्फ चार शहरों में चलाई जा रही थी।

मंत्रालय से यहां जारी एक बयान में कहा गया, "पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल स्टेशनों पर पांच किलो के गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की बिक्री का दायरा अन्य शहरों तक भी बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में हालांकि आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि खत्म होने के बाद यह योजना लागू होगी।"

मोइली ने पहले पांच अक्टूबर को बेंगलुरू में योजना लागू की थी और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा बेंगलुरू में चुने हुए पेट्रोल पंपों पर इनके बेचे जाने को मंजूरी दी थी।

ये सिलेंडर बाजार मूल्य पर बेचे जाएंगे, जो मौजूदा सब्सिडी दर का लगभग दोगुना है।

दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नवंबर और दिसंबर में चुनाव के मद्देनजर यह योजना अभी लागू नहीं होगी।

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पांच किलो वाला सिलेंडर पहली बार खरीदने वाले को 1,000 रुपये तथा कर का भुगतान अलग से करना होगा। रेगुलेटर की कीमत 250 रुपये होगी।