8 years ago
नई दिल्ली:
देश में इलेक्ट्रॉनिक वे बिल( ई- वे बिल) प्रणाली को आज से अमल में लाया जाएगा.इस प्रणाली के तहत ई- वे बिल को कारोबारी अथवा किसी ट्रासंपोर्टर को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हुये जीएसटी निरीक्षक के समक्ष पेश करना होगा. इसके अलावा देश-दुनिया, बिज़नेस जगत और खेल की दुनिया में हो रही हर बड़ी गतिविधियों के बारे में एक साथ एक ही पेज पर जानें.