देश की राजधानी Delhi में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई EV Policy 2.0 का ड्राफ्ट सामने आया है. इस नई नीति के तहत ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ की जा सकती है. अगर यह पॉलिसी इसी रूप में लागू होती है, तो यह फायदा 31 मार्च 2030 तक मिल सकता है. इसका मकसद आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना आसान और किफायती बनाना है.

EV खरीदने वालों के लिए बड़ा फायदा
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदें. ₹30 लाख तक की कारों पर टैक्स छूट मिलने से खरीदारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. इससे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में EV ज्यादा सस्ती और आकर्षक बन सकती है. दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है.
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हाइब्रिड कारों को भी मिलेगा फायदा
इस ड्राफ्ट में एक खास बात यह है कि 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' कारों को भी शामिल किया गया है. इन गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50% तक की छूट दी जा सकती है. इसका मतलब यह है कि जो लोग पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार पर शिफ्ट नहीं होना चाहते, उनके लिए हाइब्रिड कार एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है.
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₹30 लाख से महंगी कारों पर नहीं मिलेगा लाभ
इस पॉलिसी में ₹30 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. इससे साफ है कि सरकार का फोकस प्रीमियम या लग्जरी कारों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती EV को बढ़ावा देने पर है.
नई पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी BS-IV या उससे पहले की गाड़ी को स्क्रैप कर देता है, तो उसे एक्सट्रा फायदा मिलेगा. शर्त यह है कि नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने के 6 महीने के अंदर पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करना होगा. यह स्कीम सीमित है और पहले 1 लाख लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा. इसके तहत मिलने वाली राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
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