कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह में भाग लेता है या उससे जुड़ा है, या होने में सहायता करता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें माता-पिता, मेहमान, पुजारी, डेकोरेटर्स और कैटरर्स समेत अन्य शामिल हैं।