पंजाब और हरियाणा के बीच SYL विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य इस मुद्दे शांति बनाए रखें. जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है पंजाब और हरियाणा सरकार से सुनिश्चित करें कि SYL को लेकर कोई धरना प्रदर्शन ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SYL पर कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए. कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने क्यों नहीं किया.