सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस CS करनन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं और 10 हजार का पर्सनल बॉन्ड भी भरने के आदेश दिए हैं. पश्चिम बंगाल के डीजीपी को वारंट की तामील कराने को कहा है. 31 मार्च को जस्टिस करनन को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं. जस्टिस करनन अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न तो पेश हुए और न ही कोई जवाब दिया.