अन्नाद्रमुक (AIADMK) के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर मद्रास हाईकोर्ट का बंटा हुआ फ़ैसला आया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार सुरक्षित है और कोई उपचुनाव भी नहीं होंगे. हालांकि ये 18 विधायक अयोग्य रहेंगे. कोर्ट के इस फैसले से दिनाकरन गुट के लिए राहत का फ़ैसला नहीं है और अब इस मामले में मद्रास हाइकोर्ट की बड़ी बेंच फैसला करेगी.