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This Article is From Apr 10, 2017

तेजाब विक्रेताओं पर योगी का कड़ा रुख; देनी होनी DM को रिपोर्ट, नहीं तो लगेगा 50000 का जुर्माना

तेजाब विक्रेताओं पर योगी का कड़ा रुख; देनी होनी DM को रिपोर्ट, नहीं तो लगेगा 50000 का जुर्माना
तेजाब हमलों की घटनाओं पर अंकुश लगाने के मकसद से यूपी सरकार ने यह कदम उठाया है (प्रतीकात्मक चित्र)
लखनऊ: तेजाब फेंकने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने सख्त कदम उठाते हुए तेजाब विक्रेताओं को अपना स्टॉक दुरुस्त रखने और स्टॉक की रिपोर्ट जिलाधिकारी के सामने पेश करने के नि्र्देश जारी किए हैं. यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने निर्देश दिए हैं कि तेजाब विक्रेता 15 दिन के भीतर तेजाब के स्टॉक की रिपोर्ट संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

उप जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय तेजाब के स्टॉक की सही न पाए जाने पर प्रशासन द्वारा पूरे स्टाक जब्त कर लिया जाएगा और विक्रेता पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. उप जिलाधिकारी द्वारा तेजाब की दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण न करने तथा प्रतिमाह की 7 तारीख तक गृह विभाग को तय प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर नाराजगी जाहिर की है.

मुख्य सचिव ने विक्रेता द्वारा क्रेता से शासन द्वारा निर्गत फोटो वाले पहचानपत्र का अवलोकन कर उसकी प्रति भी सुरक्षित रखी जाए. उन्होंने कहा कि हर महीने की 7 तारीख तक तेजाब विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करने, पाई गई अनियमितताओं और कृत कार्यवाही तथा अधिरोपित किए गए एवं वसूल किए गए जुर्माने के संबंध में सूचना गृह विभाग को भेजना होगा.

(इनपुट आईएएनएस से भी)
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