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This Article is From Aug 04, 2019

सोनभद्र नरसंहार मामले पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, DM, SP हटाए गए, कइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज

सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर हुए नरसंहार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बड़ी कार्रवाई की है.

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सोनभद्र नरसंहार मामले पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, DM, SP हटाए गए, कइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (फाइल फोटो)
  • नरसंहार के बाद योगी सरकार की कार्रवाई
  • सोनभद्र के डीएम और एसपी को हटाया गया
  • दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश
लखनऊ:

सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर हुए नरसंहार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बड़ी कार्रवाई की है. योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र के डीएम अंकित कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक (SP) सलमान जफर ताज को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं. बता दें कि पिछले महीने सोनभद्र में ज़मीन को लेकर हुए नरसंहार में 10 आदिवासी मारे गए थे. नरसंहार का मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान अब पुलिस की गिरफ़्त में है, वहीं जांच में पाया गया है कि स्थानीय पुलिस थाने ने गोलीबारी की सूचना मिलने 
के बाद भी जानबूझकर देरी की. एस रामलिंगम अब सोनभद्र के नए डीएम होंगे, जबकि प्रभाकर चौधरी को नया एसपी बनाया गया है.

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनभद्र मामले में राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव और वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित अलग-अलग समितियों की कल मिली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए सोनभद्र के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक सलमान जफर ताज पाटिल को हटाते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 17 दिसंबर 1955 को इस जमीन को आदर्श कृषि सहकारी समिति के नाम गलत तरीके से अंतरित करने का आदेश पारित करने वाले तत्कालीन तहसीलदार कृष्ण मालवीय, अगर जीवित हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. 

इसके अलावा वर्ष 1989 में राबट्र्सगंज के तत्कालीन परगनाधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव और तहसीलदार जयचंद सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 1989 में गलत तरीके से सोसाइटी के नाम दर्ज जमीन को अपने नाम से दर्ज कराने के मामले में आईएएस अफसर प्रभात कुमार मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा और आईएएस अधिकारी भानुप्रताप शर्मा की पत्नी विनीता शर्मा उर्फ किरन कुमारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही शुरू की गई है.

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मुख्यमंत्री ने बताया कि सोनभद्र के सहायक अभिलेख अधिकारी राजकुमार को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा घोरावल के उपजिलाधिकारी विजय प्रकाश तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा. साथ ही पूर्व में निलंबित घोरावल के पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह, उपनिरीक्षक लल्लन प्रसाद यादव, निरीक्षक अरविंद मिश्र और बीट आरक्षी सत्यजीत यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.

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बता दें कि बीते 17 जुलाई को सोनभद्र के उम्भा गांव में करीब 90 बीघा जमीन को लेकर हुए विवाद में ग्राम प्रधान यज्ञदत्त भोटिया के पक्ष की तरफ से हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई थी तथा 28 अन्य जख्मी हो गए थे.

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