विज्ञापन

बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी, बाइक-स्कूटी खरीदने वालों को भी होगा फायदा

बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना' के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी दिया जा रहा है.

बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी, बाइक-स्कूटी खरीदने वालों को भी होगा फायदा
बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर बंपर छूट
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स
  • बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी.
  • कार और दोपहिया वाहनों पर सरकार देगी सब्सिडी.
  • अलग-अलग कैटेगरी में प्रोत्साहन राशि का प्रावधान.

दिवाली के मौके पर बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना' के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के तहत महिलाओं को चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सीधी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. साथ ही दोपहिया वाहनों पर भी अलग-अलग श्रेणी में सब्सिडी दी जाएगी.

योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर वाहन मालिकों को सब्सिडी राशि दी जाएगी. इसके तहत वाहन खरीदने वाले लोगों को 31 मार्च 2027 तक निर्धारित शर्तों के अनुसार सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

किस श्रेणी के वाहन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अलग-अलग इलेक्ट्रिक वाहनों और श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन राशि इस प्रकार तय की गई है.

इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन (E-Car - नॉन-कमर्शियल)- केवल महिलाओं के लिए 100000 रुपये प्रति वाहन सब्सिडी.

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (E-Bike / E-Scooter)- सामान्य वर्ग के पुरुष खरीदारों के लिए 10,000 रुपये प्रति वाहन.

महिला खरीदार एवं अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लाभार्थियों के लिए- 12,000 रुपये प्रति वाहन.

इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन (E-Rickshaw / E-Cart)- सामान्य वर्ग के लिए 50000 रुपये प्रति वाहन.

अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए- 60,000 रुपये प्रति वाहन.

योजना की मुख्य शर्तें और नियम

इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन की खरीद और उसका रजिस्ट्रेशन 15 मई 2026 या उसके बाद का होना जरूरी है. यह सब्सिडी केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही दी जाएगी. हाइब्रिड (पेट्रोल-इलेक्ट्रिक दोनों) वाहन इसके पात्र नहीं हैं. वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी. प्रोत्साहन राशि का वितरण 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ दस्तावेज होना जरूरी है.

आवेदक का आधार कार्ड और पैन कार्ड.
बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और खरीद की रसीद.
वाहन का वैध बीमा (Insurance) प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट की डिटेल
SC/ST श्रेणी के तहत जाति प्रमाण पत्र

पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार की बड़ी पहल है. नागरिक परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल के जरिए योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें | गाड़ी पर हेलमेट पहनने पर भी कब काटा जा सकता है चालान? जानें क्या है नियम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Electric Vechile Subsidy, Electric Vechicles, Bihar Government Scheme, Electric 2 Wheelers, Utility News
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com