- हेलमेट पहनने पर भी टैफिक चालान काटा जा सकता है.
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं.
- आपका हेलमेट ISI या BIS मार्क का होना जरूरी है.
मोटर साइकिल और स्कूटी चलाते समय हेलमेट न पहनने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है. चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए बिना हेलमेट वाले चालकों की फोटो खींचकर सीधे उनके घर ई-चालान भेज दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर पर हेलमेट होने के बावजूद भी आपका चालान काटा जा सकता है? मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनमें हेलमेट पहनने के बाद भी आपको भारी जुर्माने लग सकता है.
बिना ISI या BIS मार्क वाला हेलमेट पहनना
अगर आप केवल चालान से बचने के लिए रास्ते के किनारे मिलने वाला कोई भी घटिया या लोकल हेलमेट पहन लेते हैं, तो सावधान हो जाइए. नियम के मुताबिक, दुपहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी का हेलमेट ISI (Indian Standards Institute) या BIS (Bureau of Indian Standards) प्रमाणित होना अनिवार्य है. अगर आपका हेलमेट इन सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो ट्रैफिक पुलिस इसे कानूनन 'बिना हेलमेट' की श्रेणी में मानकर आपका चालान काट सकती है.
हेलमेट का स्ट्रैप खुला रखना
कई लोग हेलमेट सिर पर तो रख लेते हैं, लेकिन उसकी पट्टी या स्ट्रैप (Locking Strap) को बांधना जरूरी नहीं समझते या खुला छोड़ देते हैं. दुर्घटना के वक्त ऐसा हेलमेट सिर से तुरंत निकल जाता है और कोई सुरक्षा नहीं देता. ट्रैफिक नियमों के अनुसार, अगर आपने हेलमेट का स्ट्रैप ठीक से नहीं बांधा है या लॉक नहीं किया है, तो इसे सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना जाएगा. इस लापरवाही के लिए भी पुलिस आपका चालान काट सकती है.
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए पहनना चाहिए. इसलिए जब भी घर से निकलें, हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला बीआईएस प्रमाणित हेलमेट ही पहनें और उसका स्ट्रैप अच्छी तरह से लॉक करना न भूलें.
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