- 1 नवंबर से आम लोगों से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं.
- दिल्ली में प्रदूषण से जुड़े सख्त नियम अपनाने की तैयारी है.
- पार्किंग फीस, बैंक लॉकर और आधार से जुड़े नियम बदलेंगे.
आने वाले 1 नवंबर 2026 से देश में आम आदमी की जेब, बैंकिंग व्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप (GRAP) के तहत गाड़ियों के प्रवेश और निर्माण कार्यों पर कड़े प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं. इसके तहत दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से बीएस-6 से पुराने वाहनों की एंट्री बंद होने जा रही है. इससे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों से दिल्ली आने वाले वाहनों पर इसका असर पड़ेगा. वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग, आधार कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी राहत व बदलाव देखने को मिलेंगे.
दिल्ली में पार्किंग फीस भी लुटियंस जोन के इलाके में दोगुनी तक बढ़ जाएगी. उत्तर प्रदेश में राम मंदिर दर्शन और आरती की समय भी बदल रहा है. एसबीआई क्रेडिट कार्ड शुल्क से जुड़े नए नियम भी लागू हो रहे हैं. बैंक खाता और लॉकर के नियमों में भी परिवर्तन होगा.
दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर नकेल
सर्दियों में धुंध और स्मॉग की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने राजधानी में गाड़ियों और निर्माण गतिविधियों पर कड़े कदम उठाए हैं. 1 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं में केवल BS-6 (Bharat Stage VI) मानक वाली गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आने वाली पुरानी तकनीक की डीजल गाड़ियों, बसों और टैक्सियों के प्रवेश पर सख्त रोक रहेगी. इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), CNG और LNG से चलने वाली गाड़ियों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह मुक्त रखा गया है. इसके अलावा बिना वैध पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट के पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.
निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए लुटियंस जोन समेत अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक दोगुना कर दिया गया है. हालांकि दिल्ली मेट्रो की पार्किंग इससे मुक्त रहेगी.
1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक धूल फैलाने वाली तोड़-फोड़ और खुदाई पर रोक रहेगी, जिसे 10 दिसंबर से और सख्त किया जाएगा. वहीं, सरकारी व निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) का नियम लागू होगा.
बैंक खातों और लॉकर नियमों में बड़ा बदलाव
1 नवंबर से लागू हो रहे बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम के तहत ग्राहकों को अपने बैंक खातों और लॉकर सुरक्षा में बड़ी सहूलियत मिलने वाली है. अब खाताधारक अपने सिंगल या जॉइंट बैंक खाते और बैंक लॉकर में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे. इसमें अकाउंट होल्डर खुद तय कर सकेगा कि किस नॉमिनी को कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा.
वहीं बैंक लॉकर के लिए 'क्रमिक नामांकन' की सुविधा मिलेगी, जिससे यह तय किया जा सकेगा कि लॉकर का पहला एक्सेस किसे मिलेगा और उसके बाद किसे. इससे क्लेम के निपटारे में विवाद नहीं होंगे.
आधार कार्ड अपडेट में बड़ी राहत
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराने वाले परिवारों को बड़ी राहत दी है. बच्चों के लिए फ्री बायोमेट्रिक अपडेट: बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की उम्र) पर लगने वाले 125 रुपये के शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया है. यह छूट 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी. इसके अलावा पते और नाम में ऑनलाइन डेमोग्राफिक संशोधन की प्रक्रिया को भी पहले से अधिक आसान बनाया गया है.
SBI क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कार्ड धारकों को 1 नवंबर से अपने अनसिक्योर्ड (Unsecured) क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में नए बदलाव देखने को मिलेंगे. क्रेडिट कार्ड के जरिए डिजिटल वॉलेट लोड करने या कुछ खास मर्चेंट श्रेणियों में ट्रांजैक्शन करने पर नए फाइनेंस चार्जेज और प्रोसेसिंग फीस लागू हो सकती है. कार्डधारकों को सलाह दी गई है कि वे अपने यूटिलिटी बिल भुगतान और वॉलेट ट्रांजैक्शन से पहले नए फीस संबंधी दिशानिर्देशों की जांच कर लें.
LPG और ईंधन की दरों की समीक्षा
हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 नवंबर को भी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) LPG, CNG, PNG और एयरलाइन ईंधन (ATF) की दरों की समीक्षा करेंगी. ऐसे में गैस के दामों में उतार-चढ़ाव हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर रसोई गैस और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दामों में संशोधन संभव है, जिसका सीधा असर आम जनता व व्यापारियों के बजट पर पड़ेगा.
इसके साथ ही, धार्मिक स्थलों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन और आरती के समय में भी मौसम में बदलाव के अनुसार शीतकालीन टाइम टेबल लागू की जा रही है.
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