India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जुलाई 5, 2019 12:00 PM IST दोषसिद्धि के खिलाफ एक याचिका दर्ज कराई गई ताकि आदेश के खिलाफ याचिका दायर की जा सके. परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि और सजा पर एक महीने की रोक लग गई. पुलिस ने वाइको के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) में मामला दर्ज किया था. साल 2009 में वाइको की किताब ‘नान कुटरम सत्तुगिरेन’(मैं आरोप लगा रहा हूं) के विमोचन के दौरान दिए गए उनके भाषण के कारण यह मामला दर्ज किया गया था.