Uttarakhand Land Law
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उत्तराखंड में कैबिनेट से मंजूर नए भू कानून में क्या-क्या है, जानिए EXCLUSIVE डिटेल्स
- Wednesday February 19, 2025
Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.
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उत्तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
- Wednesday February 19, 2025
उत्तराखंड के मौजूदा भू कानून (Uttarakhand Land Law) के मुताबिक, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी शख्स ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है. इसके अलावा, साल 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था.
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