Uttarakhand Land Law
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने कठोर भूमि कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी
- Thursday February 20, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
अजेंद्र अजय ने उम्मीद जतायी कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकार कानून को राज्य में जल्द लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी.
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ndtv.in
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उत्तराखंड में कैबिनेट से मंजूर नए भू कानून में क्या-क्या है, जानिए EXCLUSIVE डिटेल्स
- Wednesday February 19, 2025
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.
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उत्तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
- Wednesday February 19, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
उत्तराखंड के मौजूदा भू कानून (Uttarakhand Land Law) के मुताबिक, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी शख्स ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है. इसके अलावा, साल 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था.
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