Telecom Bill 2023
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पब्लिक सेफ्टी के लिए नेटवर्क कंट्रोल, फर्जी सिम पर 3 साल जेल... टेलीकॉम बिल 2023 की खास बातें
- Wednesday December 20, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार
लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023)पास हो गया है. यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है. पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी. इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है. अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है. वहां से पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के साइन होने ही ये बिल कानून बन जाएगा.
- ndtv.in
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सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को लोकसभा में कर सकती है पेश
- Monday December 18, 2023
- Reported by: भाषा
सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में पेश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है. एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राष्ट्रपति को दूरसंचार विधेयक 2023 के बारे में सूचित कर दिया गया है. इसे 18 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है.’’
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पब्लिक सेफ्टी के लिए नेटवर्क कंट्रोल, फर्जी सिम पर 3 साल जेल... टेलीकॉम बिल 2023 की खास बातें
- Wednesday December 20, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार
लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023)पास हो गया है. यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है. पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी. इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है. अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है. वहां से पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के साइन होने ही ये बिल कानून बन जाएगा.
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सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को लोकसभा में कर सकती है पेश
- Monday December 18, 2023
- Reported by: भाषा
सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में पेश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है. एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राष्ट्रपति को दूरसंचार विधेयक 2023 के बारे में सूचित कर दिया गया है. इसे 18 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है.’’
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