Zara Hatke | रविवार दिसम्बर 2, 2012 04:18 PM IST किसी व्यक्ति द्वारा जारी चेक यदि इस आधार पर खारिज हो जाता है कि उसके दस्तखत बैंक के पास उपलब्ध उसके हस्ताक्षर से नहीं मिलते हैं, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है।