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फर्जी दस्तावेज पर अब सीधे एक्शन, नकली और घटिया दवाई बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस होगा रद्द
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: रितु शर्मा
सरकार ने औषधि नियम 1945 की कई धाराओं जैसे 29बी, 66बी, 84एफ, 93ए, 122डीबीए, 122क्यू और 150एल में संसोधन किए हैं. अब अगर कोई कंपनी फर्जी जानकारी और दस्तावेजों का हेरफेर करती पाई गई तो उसे कारण बताओ नोटिस देने के बाद प्रतिबंधित किया जा सकेगा. यानी, कंपनी के अपने दस्तावेज ही उसके खिलाफ सबूत बन जाएंगे.
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ndtv.in
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फर्जी दस्तावेज पर अब सीधे एक्शन, नकली और घटिया दवाएं बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस होगा रद्द
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: तिलकराज
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, नए नियम दवा निर्माण वाली कंपनियां, दवा की बिक्री और वितरण करने वाली एजेंसियां, अनुसंधान और परीक्षण संस्थान के साथ ही नई दवाओं या वैक्सीन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियां पर भी लागू होगा.
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फर्जी दस्तावेज पर अब सीधे एक्शन, नकली और घटिया दवाई बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस होगा रद्द
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सरकार ने औषधि नियम 1945 की कई धाराओं जैसे 29बी, 66बी, 84एफ, 93ए, 122डीबीए, 122क्यू और 150एल में संसोधन किए हैं. अब अगर कोई कंपनी फर्जी जानकारी और दस्तावेजों का हेरफेर करती पाई गई तो उसे कारण बताओ नोटिस देने के बाद प्रतिबंधित किया जा सकेगा. यानी, कंपनी के अपने दस्तावेज ही उसके खिलाफ सबूत बन जाएंगे.
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फर्जी दस्तावेज पर अब सीधे एक्शन, नकली और घटिया दवाएं बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस होगा रद्द
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- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: तिलकराज
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, नए नियम दवा निर्माण वाली कंपनियां, दवा की बिक्री और वितरण करने वाली एजेंसियां, अनुसंधान और परीक्षण संस्थान के साथ ही नई दवाओं या वैक्सीन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियां पर भी लागू होगा.
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