News | PTI, Edited By: Anita Sharma |मंगलवार जून 23, 2020 07:36 PM IST आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) ने संज्ञान लेते हुए कहा कि उसे पतंजलि की इस दवा के बारे में किसी तरह की साइंटफिक स्टडी की सूचना नही है. इतना ही नहीं मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कोविड की दवा की कम्पोजिशन, रिसर्च स्टडी और सैम्पल साइज समेत तमाम जानकारी मांगी है. आयुष मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि की कथित दवा, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) कानून, 1954 के तहत विनियमित है.