India | Reported by: नीता शर्मा, Translated by: राहुल चौहान |मंगलवार जनवरी 11, 2022 01:10 AM IST संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए.