New Himachal Law
-
{
- सब
- ख़बरें
-
पत्नी-बच्चों की देखभाल नहीं की तो पति को होगी जेल, हिमाचल हाई कोर्ट का सख्त फैसला
- Wednesday May 20, 2026
- Reported by: ANI, Edited by: पुलकित मित्तल
अगर कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करता है, तो कानून का एक छोटा सा नियम अब उसे भारी पड़ सकता है. हिमाचल हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ एक महीना काटना ही काफी नहीं होगा. पढ़ें पूरी खबर.
-
ndtv.in
-
LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
- Saturday August 31, 2024
- विराग गुप्ता
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
-
ndtv.in
-
पत्नी-बच्चों की देखभाल नहीं की तो पति को होगी जेल, हिमाचल हाई कोर्ट का सख्त फैसला
- Wednesday May 20, 2026
- Reported by: ANI, Edited by: पुलकित मित्तल
अगर कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करता है, तो कानून का एक छोटा सा नियम अब उसे भारी पड़ सकता है. हिमाचल हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ एक महीना काटना ही काफी नहीं होगा. पढ़ें पूरी खबर.
-
ndtv.in
-
LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
- Saturday August 31, 2024
- विराग गुप्ता
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
-
ndtv.in