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सड़क हादसे में मौत पर 1.98 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट का ये फैसला बच्चों के हाथों में चाबी देने वालों के लिए सबक
- Wednesday July 17, 2024
- Written by: तिलकराज
दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
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ndtv.in
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किशोर की कार से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश
- Tuesday July 16, 2024
- Reported by: भाषा
न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.
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ndtv.in
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9 साल पहले दुर्घटना में घायल हुई थीं महिला, ट्रिब्यूनल ने 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
- Monday November 21, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पीयूष
ट्रिब्यूनल को वकील ने बताया कि 7 मार्च, 2013 को भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे नीचे गिरा दिया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
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SC का बड़ा फैसला, 'दुर्घटना मामलों में दामाद की मौत पर मुआवजे की मांग कर सकती है उस पर निर्भर सास'
- Monday October 25, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने ये फैसला देते हुए कहा कि भारतीय समाज में सास का बुढ़ापे में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहना और अपने भरण-पोषण के लिए अपने दामाद पर निर्भर रहना असामान्य नहीं है. वह कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो सकती लेकिन दामाद की मृत्यु होने पर वह निश्चित रूप से प्रभावित पक्ष है.
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दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
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- Tuesday July 16, 2024
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न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.
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9 साल पहले दुर्घटना में घायल हुई थीं महिला, ट्रिब्यूनल ने 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
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- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पीयूष
ट्रिब्यूनल को वकील ने बताया कि 7 मार्च, 2013 को भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे नीचे गिरा दिया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
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SC का बड़ा फैसला, 'दुर्घटना मामलों में दामाद की मौत पर मुआवजे की मांग कर सकती है उस पर निर्भर सास'
- Monday October 25, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने ये फैसला देते हुए कहा कि भारतीय समाज में सास का बुढ़ापे में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहना और अपने भरण-पोषण के लिए अपने दामाद पर निर्भर रहना असामान्य नहीं है. वह कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो सकती लेकिन दामाद की मृत्यु होने पर वह निश्चित रूप से प्रभावित पक्ष है.
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