India | Reported by: भाषा |शनिवार अगस्त 14, 2021 03:03 PM IST राज्यपाल के कोटे से सदस्यों का कार्यकाल पिछले साल जून में खत्म हो गया था. सरकार ने दलील दी थी कि राज्यपाल को नामांकन पर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए और वह अपना निर्णय लंबित नहीं रख सकते.