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Matuknath

'Matuknath' - 2 News Result(s)
  • फिर शादी करने जा रहे हैं बिहार के 'लव गुरु' मटुकनाथ, कहा - "मेरी जवानी ने अभी अंगड़ाई ली है"

    फिर शादी करने जा रहे हैं बिहार के 'लव गुरु' मटुकनाथ, कहा - "मेरी जवानी ने अभी अंगड़ाई ली है"

    'लव गुरु' के नाम से मशहूर प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी पटना विश्वविद्यालय से भले ही रिटायर हो गए हों, लेकिन वह खुद को अभी भी बुजर्ग नहीं मानते. उनका कहना है, "अभी तो मैं 65 साल का लरिका (लड़का) हूं. अभी तो मैं शादी करूंगा."

  • पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ की पत्नी को मिली जीत, मिलेगा गुजारा भत्ता

    पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ की पत्नी को मिली जीत, मिलेगा गुजारा भत्ता

    पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर मटुकनाथ को अब पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मटुकनाथ को अपनी पत्नी आभा को वेतन का एक तिहाई हिस्सा बतौर रखरखाव देना होगा. रिटायर होने के बाद पेंशन का भी एक तिहाई हिस्सा आभा को मिलेगा. कोर्ट ने कहा कि विभाग सीधे ही इस रकम को काटकर पत्नी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है. निचली अदालत के आदेश का पालन करते हुए मटुकनाथ दिसंबर 2018 तक बकाया राशि 8.5 लाख जमा कराएंगे. कोर्ट ने कहा कि तीन हफ्ते के भीतर दोनों एक दूसरे के खिलाफ दाखिल केसों को वापस लेंगे. इसके बाद दोनों एक दूसरे पर कोई दावा नहीं करेंगे.

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  • फिर शादी करने जा रहे हैं बिहार के 'लव गुरु' मटुकनाथ, कहा - "मेरी जवानी ने अभी अंगड़ाई ली है"

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    'लव गुरु' के नाम से मशहूर प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी पटना विश्वविद्यालय से भले ही रिटायर हो गए हों, लेकिन वह खुद को अभी भी बुजर्ग नहीं मानते. उनका कहना है, "अभी तो मैं 65 साल का लरिका (लड़का) हूं. अभी तो मैं शादी करूंगा."

  • पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ की पत्नी को मिली जीत, मिलेगा गुजारा भत्ता

    पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ की पत्नी को मिली जीत, मिलेगा गुजारा भत्ता

    पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर मटुकनाथ को अब पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मटुकनाथ को अपनी पत्नी आभा को वेतन का एक तिहाई हिस्सा बतौर रखरखाव देना होगा. रिटायर होने के बाद पेंशन का भी एक तिहाई हिस्सा आभा को मिलेगा. कोर्ट ने कहा कि विभाग सीधे ही इस रकम को काटकर पत्नी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है. निचली अदालत के आदेश का पालन करते हुए मटुकनाथ दिसंबर 2018 तक बकाया राशि 8.5 लाख जमा कराएंगे. कोर्ट ने कहा कि तीन हफ्ते के भीतर दोनों एक दूसरे के खिलाफ दाखिल केसों को वापस लेंगे. इसके बाद दोनों एक दूसरे पर कोई दावा नहीं करेंगे.