Gujarat Rape And Murder
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न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई
- Wednesday December 18, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' की श्रेणी में नहीं आता है.
- ndtv.in
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गुजरात दंगा : अदालत ने सामूहिक बलात्कार, कई हत्याओं के मामले में सभी 26 आरोपियों को किया बरी
- Sunday April 2, 2023
- Reported by: भाषा
गुजरात (Gujarat) की एक अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों (Communal Riots) के दौरान कलोल में अलग-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 12 से अधिक सदस्यों की हत्या (Murder) और सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) के आरोपी सभी 26 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.
- ndtv.in
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गुजरात : 3 साल की मासूम से रेप के बाद की थी हत्या, अदालत ने दी सजा-ए-मौत
- Thursday October 1, 2020
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: राहुल सिंह
गुजरात (Gujarat) के आनंद में विशेष अदालत ने रेप और हत्या (Rape and Murder) के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. दोषी ने तीन साल पहले एक तीन साल की मासूम का अपहरण कर रेप किया था. हैवानियत को अंजाम देने के बाद उसने बेरहमी से बच्ची को मार डाला था. अदालत ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया. दोषी पर पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था.
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अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' की श्रेणी में नहीं आता है.
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गुजरात (Gujarat) की एक अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों (Communal Riots) के दौरान कलोल में अलग-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 12 से अधिक सदस्यों की हत्या (Murder) और सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) के आरोपी सभी 26 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.
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गुजरात : 3 साल की मासूम से रेप के बाद की थी हत्या, अदालत ने दी सजा-ए-मौत
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गुजरात (Gujarat) के आनंद में विशेष अदालत ने रेप और हत्या (Rape and Murder) के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. दोषी ने तीन साल पहले एक तीन साल की मासूम का अपहरण कर रेप किया था. हैवानियत को अंजाम देने के बाद उसने बेरहमी से बच्ची को मार डाला था. अदालत ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया. दोषी पर पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था.
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