Ghaziabad Section 144
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त्योहारी सीजन के बीच गाजियाबाद में आज से 28 अक्टूबर तक लगी धारा 144, इन नियमों का करना होगा पालन
- Thursday September 1, 2022
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: रितु शर्मा
बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे. आयोजन के लिए एडीएम या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
- ndtv.in
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गाजियाबाद में फिर फैला कोरोना तो लागू की गई धारा 144, DM ने जारी की नई गाइडलाइन
- Thursday March 18, 2021
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: राहुल सिंह
गाजियाबाद (Ghaziabad) के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने शासन के आदेश पर देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते जनपद गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही कोरोना को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के अनुसार, डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि बाजार, मॉल, सिनेमाघरों में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा.
- ndtv.in
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बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे. आयोजन के लिए एडीएम या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
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गाजियाबाद में फिर फैला कोरोना तो लागू की गई धारा 144, DM ने जारी की नई गाइडलाइन
- Thursday March 18, 2021
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गाजियाबाद (Ghaziabad) के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने शासन के आदेश पर देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते जनपद गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही कोरोना को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के अनुसार, डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि बाजार, मॉल, सिनेमाघरों में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा.
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