Devesh Gupta
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बिहार: विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव को लेकर हलचल तेज, किस दल को कितनी सीटें, कौन-कौन दावेदार? जानिए
- Tuesday May 26, 2026
- Reported by: प्रभाकर कुमार, Edited by: प्रभांशु रंजन
बिहार विधानपरिषद चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव होंगे. इसमें 9 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. जबकि एक सीट नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से खाली हुई है. एमएलसी इलेक्शन के लिए 1 जून को अधिसूचना जारी होगी. 18 जून को वोटिंग और इसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे.
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ndtv.in
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अजमेर बम विस्फोट : दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
- Wednesday March 22, 2017
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक
जयपुर की विशेष अदालत ने अजमेर बम विस्फोट कांड में दो दोषियों देवेश गुप्ता और भावेश पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस केस में असीमानंद समेत सात आरोपियों को कोर्ट बरी कर चुकी है जबकि उसने तीन अभियुक्तों को इस मामले में दोषी पाया था. कोर्ट ने मामले में आज सजा का ऐलान किया है. राष्ट्रीय जांच एजेन्सी के मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर 2007 को आहता ए नूर पेड़ के पास हुए बम विस्फोट मामले में देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था. तब सजा का ऐलान बाद में करने की बात कोर्ट ने कही थी.
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बिहार: विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव को लेकर हलचल तेज, किस दल को कितनी सीटें, कौन-कौन दावेदार? जानिए
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बिहार विधानपरिषद चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव होंगे. इसमें 9 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. जबकि एक सीट नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से खाली हुई है. एमएलसी इलेक्शन के लिए 1 जून को अधिसूचना जारी होगी. 18 जून को वोटिंग और इसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे.
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अजमेर बम विस्फोट : दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
- Wednesday March 22, 2017
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जयपुर की विशेष अदालत ने अजमेर बम विस्फोट कांड में दो दोषियों देवेश गुप्ता और भावेश पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस केस में असीमानंद समेत सात आरोपियों को कोर्ट बरी कर चुकी है जबकि उसने तीन अभियुक्तों को इस मामले में दोषी पाया था. कोर्ट ने मामले में आज सजा का ऐलान किया है. राष्ट्रीय जांच एजेन्सी के मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर 2007 को आहता ए नूर पेड़ के पास हुए बम विस्फोट मामले में देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था. तब सजा का ऐलान बाद में करने की बात कोर्ट ने कही थी.
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