Chandigarh 1949 Rent Law
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'Chandigarh 1949 Rent Law' - 1 News Result(s)
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चंडीगढ़ में असम टेनेंसी एक्ट होगा लागू, रेंट एग्रीमेंट जरूरी, किरायेदारों और मकान मालिक को मिलेगी कानूनी सुरक्षा
- Thursday May 7, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
Chandigarh 1949 Rent Law: चंडीगढ़ प्रशासन आजादी के बाद बने पुराने रेंट कंट्रोल कानून की जगह अब एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जो असम टेनेंसी एक्ट, 2021 के मॉडल पर होगा. नया कानून लागू होने के बाद ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949 हट जाएगा.
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ndtv.in
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चंडीगढ़ में असम टेनेंसी एक्ट होगा लागू, रेंट एग्रीमेंट जरूरी, किरायेदारों और मकान मालिक को मिलेगी कानूनी सुरक्षा
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Chandigarh 1949 Rent Law: चंडीगढ़ प्रशासन आजादी के बाद बने पुराने रेंट कंट्रोल कानून की जगह अब एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जो असम टेनेंसी एक्ट, 2021 के मॉडल पर होगा. नया कानून लागू होने के बाद ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949 हट जाएगा.
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