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दिल्ली में बैन किए गए वाहनों पर दूर कर लें कन्फ्यूजन, BS4 नहीं BS3 कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर है रोक
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: निलेश कुमार
पहले खबर आई थी कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में नॉन-BS6 यानी BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी बैन लगेगा. लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए साफ किया है कि BS4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
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ndtv.in
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Delhi Vehicle Ban: दिल्ली में आज से BS6 से नीचे वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री बैन! जानिए किन गाड़ियों को मिलेगी छूट
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
दिल्ली में अब केवल BS6 मानक के अनुरूप इंजन वाले कमर्शियल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी. लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स सभी पर बैन रहेगा, अगर वे BS6 से नीचे स्टैंडर्ड इंजन पर चलते हैं.
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ndtv.in
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दिल्ली में GRAP-1 लागू: जानें इस बार पुरानी गाड़ी वालों के लिए क्या है राहतभरी खबर
- Wednesday October 15, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: Sachin Jha Shekhar
दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP-1 लागू कर दिया गया है. हालांकि 10-15 साल पुरानी पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर रोक नहीं लगी, लेकिन धूल, कचरा जलाने और कोयले से खाना पकाने पर सख्त नियम लागू हुए हैं.
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दिल्ली में बैन किए गए वाहनों पर दूर कर लें कन्फ्यूजन, BS4 नहीं BS3 कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर है रोक
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: निलेश कुमार
पहले खबर आई थी कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में नॉन-BS6 यानी BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी बैन लगेगा. लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए साफ किया है कि BS4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
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- Saturday November 1, 2025
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दिल्ली में अब केवल BS6 मानक के अनुरूप इंजन वाले कमर्शियल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी. लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स सभी पर बैन रहेगा, अगर वे BS6 से नीचे स्टैंडर्ड इंजन पर चलते हैं.
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- Wednesday October 15, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: Sachin Jha Shekhar
दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP-1 लागू कर दिया गया है. हालांकि 10-15 साल पुरानी पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर रोक नहीं लगी, लेकिन धूल, कचरा जलाने और कोयले से खाना पकाने पर सख्त नियम लागू हुए हैं.
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