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यौन उत्पीड़न मामले में जमानत के लिए गाइडलाइन बनाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित
- Wednesday December 2, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) मामले में जमानत देने के लिए गाइडलाइन तैयार करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रखा है. दरअसल 30 जुलाई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने छेड़छाड़ के आरोपी को सशर्त जमानत दी थी. इसमें शर्त यह है कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़ित के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा. नौ महिला वकीलों ने जमानत की शर्त को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. दलीलों में कहा गया है कि इस तरह के आदेश महिलाओं को एक वस्तु की तरह दिखाते हैं.
- ndtv.in
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यौन उत्पीड़न मामले में जमानत के लिए गाइडलाइन बनाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित
- Wednesday December 2, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) मामले में जमानत देने के लिए गाइडलाइन तैयार करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रखा है. दरअसल 30 जुलाई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने छेड़छाड़ के आरोपी को सशर्त जमानत दी थी. इसमें शर्त यह है कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़ित के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा. नौ महिला वकीलों ने जमानत की शर्त को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. दलीलों में कहा गया है कि इस तरह के आदेश महिलाओं को एक वस्तु की तरह दिखाते हैं.
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