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NEET के आधार पर आयुष कोर्सेज में एडमिशन देने का उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश रद्द
- Thursday July 27, 2017
- भाषा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के आधार पर तैयार मेरिट सूची के जरिए प्रवेश देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए साझा प्रवेश परीक्षा कराये और प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करे. न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय की पीठ ने अमित कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर ये निर्देश दिया. याचिका दायर करने वालों ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि आयुष पाठ्यक्रमों के छात्रों को नीट की मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा.
- ndtv.in
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NEET के आधार पर आयुष कोर्सेज में एडमिशन देने का उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश रद्द
- Thursday July 27, 2017
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के आधार पर तैयार मेरिट सूची के जरिए प्रवेश देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए साझा प्रवेश परीक्षा कराये और प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करे. न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय की पीठ ने अमित कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर ये निर्देश दिया. याचिका दायर करने वालों ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि आयुष पाठ्यक्रमों के छात्रों को नीट की मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा.
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