India | Written by: मानस मिश्रा |मंगलवार अगस्त 4, 2020 11:16 AM IST बीते साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में मंदिर-मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था. 100 सालों से ज्यादा समय से चले रहे इस विवाद को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है. इसके साथ ही सरकार को यह भी आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए. हालांकि इस फैसले के बाद भी कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया.