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बाघिन अवनी को हमारे आदेश से मारा गया, अवमानना कार्रवाई नहीं करेंगे : सुप्रीम कोर्ट
- Friday February 26, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विवेक रस्तोगी
महाराष्ट्र के यवतमाल में वर्ष 2018 में कथित आदमखोर बाघिन अवनी को मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि बाघिन को मारे जाने का कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ही उठाया गया था.
- ndtv.in
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यवतमाल 2018 बाघिन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग 9 अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया
- Wednesday February 10, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
महाराष्ट्र के यवतमाल में 2018 में कथित आदमखोर बाघिन अवनी को मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग के प्रमुख सचिव विकास खरगे समेत 9 अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया है. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि बाधिन को पहले बेहोश कर रेसक्यू सेंटर ले जाने की कोशिश हो. अगर मारने के अलावा कोई विकल्प ना हो तो जान के नुकसान को बचाने के लिए उसे मार दिया जाए लेकिन मारने वाले को कोई पुरस्कार ना दिया जाए.
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बाघिन अवनी को हमारे आदेश से मारा गया, अवमानना कार्रवाई नहीं करेंगे : सुप्रीम कोर्ट
- Friday February 26, 2021
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महाराष्ट्र के यवतमाल में वर्ष 2018 में कथित आदमखोर बाघिन अवनी को मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि बाघिन को मारे जाने का कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ही उठाया गया था.
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यवतमाल 2018 बाघिन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग 9 अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया
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महाराष्ट्र के यवतमाल में 2018 में कथित आदमखोर बाघिन अवनी को मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग के प्रमुख सचिव विकास खरगे समेत 9 अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया है. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि बाधिन को पहले बेहोश कर रेसक्यू सेंटर ले जाने की कोशिश हो. अगर मारने के अलावा कोई विकल्प ना हो तो जान के नुकसान को बचाने के लिए उसे मार दिया जाए लेकिन मारने वाले को कोई पुरस्कार ना दिया जाए.
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