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Aravali Forest

'Aravali Forest' - 2 News Result(s)
  • मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है : सोनिया गांधी

    मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है : सोनिया गांधी

    सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अरावली पहाड़ियों के लिए नियम बदलने को लेकर हमला बोला है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये एक तरह से डेथ वारंट पर जैसा है.

  • अरावली से झोपड़ियां और फार्म हाउस, दोनों को हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

    अरावली से झोपड़ियां और फार्म हाउस, दोनों को हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने आज फरीदाबाद नगर निगम को संरक्षित अरावली वन क्षेत्र में स्थित खोड़ी गांव में फार्म हाउस सहित अवैध ढांचे को गिराने का काम पूरा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अधिकारियों से विस्थापितों के लिए 31 जुलाई तक पुनर्वास योजना लाने को भी कहा. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "वन भूमि पर किसी भी अवैध ढांचे, चाहे झुग्गी हो या फार्म हाउस, अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी को बिना किसी भेद के हटाया जाना चाहिए." अदालत ने सात जून को फरीदाबाद नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर खोड़ी में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था.

'Aravali Forest' - 2 News Result(s)
  • मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है : सोनिया गांधी

    मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है : सोनिया गांधी

    सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अरावली पहाड़ियों के लिए नियम बदलने को लेकर हमला बोला है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये एक तरह से डेथ वारंट पर जैसा है.

  • अरावली से झोपड़ियां और फार्म हाउस, दोनों को हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

    अरावली से झोपड़ियां और फार्म हाउस, दोनों को हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने आज फरीदाबाद नगर निगम को संरक्षित अरावली वन क्षेत्र में स्थित खोड़ी गांव में फार्म हाउस सहित अवैध ढांचे को गिराने का काम पूरा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अधिकारियों से विस्थापितों के लिए 31 जुलाई तक पुनर्वास योजना लाने को भी कहा. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "वन भूमि पर किसी भी अवैध ढांचे, चाहे झुग्गी हो या फार्म हाउस, अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी को बिना किसी भेद के हटाया जाना चाहिए." अदालत ने सात जून को फरीदाबाद नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर खोड़ी में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था.