Annual Budget 2023
- सब
- ख़बरें
-
5-प्वाइंट न्यूज़ : क्या हैं नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स की दरें...
- Wednesday February 15, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
बजट 2023, यानी वित्तवर्ष 2023-24 के आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) की स्लैबों में बदलाव किया है, जो अगले साल से लागू हो जाएगा. आइए जानते हैं, टैक्स की नई स्लैब और दरें किस प्रकार हैं.
- ndtv.in
-
नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...
- Friday February 17, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.
- ndtv.in
-
New Income Tax Regime चुन लिया, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में नहीं लौट सकते - जानें सच
- Tuesday February 14, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
New Income Tax Regime: कई जगह बताया जा रहा है कि यदि एक बार आपने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को चुन लिया, तो उसके बाद आप चाहकर भी पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को दोबारा नहीं चुन सकते.
- ndtv.in
-
7 लाख रुपये से कम आय पर शून्य Income Tax अगले साल : इस साल तो 5 लाख से ज़्यादा कमाई पर देना ही होगा टैक्स
- Tuesday February 7, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
बजट 2023 में इनकम टैक्स को लेकर की गई घोषणा के बारे में याद रखने लायक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आयकर नियमों में किए गए ये बदलाव अभी लागू नहीं हो रहे हैं, बल्कि 2023-24, यानी अगले वित्तवर्ष की आय पर लागू होंगे...
- ndtv.in
-
New Income Tax Regime में बचत करने वाले करदाताओं को होगा नुकसान - चार्ट देखकर समझें
- Tuesday February 7, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
Compare between Old and New Income Tax Regime: मौजूदा वित्तवर्ष, यानी 2023-24 की आय पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आयकर की मौजूदा दरें और स्लैब ही इस्तेमाल किए जाएंगे, बजट 2023 में प्रस्तावित दरें नहीं...
- ndtv.in
-
पुरानी कर व्यवस्था या New Income Tax Regime : किसमें है टैक्सपेयर को फायदा - चार्ट से समझें
- Tuesday March 14, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
New Income Tax Regime changed in Budget 2023: हम आपको पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और 1 फरवरी को आम बजट 2023 में प्रस्तावित नई कर व्यवस्था में लागू होने वाले टैक्स का आकलन कर टेबल के ज़रिये यह भी समझाएंगे कि किस प्रणाली में रहने पर आपको कितना टैक्स अदा करना होगा.
- ndtv.in
-
नई टैक्स व्यवस्था में कई हैं फायदे - जानें सब कुछ
- Thursday February 2, 2023
- Reported by: अर्णव पंड्या, Translated by: विवेक रस्तोगी
नई टैक्स व्यवस्था अब डीफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी, यानी अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को नहीं चुनते हैं, तो टैक्स की गणना डीफ़ॉल्ट रूप से नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार होगी.
- ndtv.in
-
आंकड़ों में आम बजट 2023-24 - देखें पूरी लिस्ट
- Wednesday February 1, 2023
- Translated by: विवेक रस्तोगी
इनकम टैक्स की स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं. नई दरें इस प्रकार हैं - तीन लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स, तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, छह से नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, नौ से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना होगा.
- ndtv.in
-
5-प्वाइंट न्यूज़ : क्या हैं नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स की दरें...
- Wednesday February 15, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
बजट 2023, यानी वित्तवर्ष 2023-24 के आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) की स्लैबों में बदलाव किया है, जो अगले साल से लागू हो जाएगा. आइए जानते हैं, टैक्स की नई स्लैब और दरें किस प्रकार हैं.
- ndtv.in
-
नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...
- Friday February 17, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.
- ndtv.in
-
New Income Tax Regime चुन लिया, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में नहीं लौट सकते - जानें सच
- Tuesday February 14, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
New Income Tax Regime: कई जगह बताया जा रहा है कि यदि एक बार आपने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को चुन लिया, तो उसके बाद आप चाहकर भी पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को दोबारा नहीं चुन सकते.
- ndtv.in
-
7 लाख रुपये से कम आय पर शून्य Income Tax अगले साल : इस साल तो 5 लाख से ज़्यादा कमाई पर देना ही होगा टैक्स
- Tuesday February 7, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
बजट 2023 में इनकम टैक्स को लेकर की गई घोषणा के बारे में याद रखने लायक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आयकर नियमों में किए गए ये बदलाव अभी लागू नहीं हो रहे हैं, बल्कि 2023-24, यानी अगले वित्तवर्ष की आय पर लागू होंगे...
- ndtv.in
-
New Income Tax Regime में बचत करने वाले करदाताओं को होगा नुकसान - चार्ट देखकर समझें
- Tuesday February 7, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
Compare between Old and New Income Tax Regime: मौजूदा वित्तवर्ष, यानी 2023-24 की आय पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आयकर की मौजूदा दरें और स्लैब ही इस्तेमाल किए जाएंगे, बजट 2023 में प्रस्तावित दरें नहीं...
- ndtv.in
-
पुरानी कर व्यवस्था या New Income Tax Regime : किसमें है टैक्सपेयर को फायदा - चार्ट से समझें
- Tuesday March 14, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
New Income Tax Regime changed in Budget 2023: हम आपको पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और 1 फरवरी को आम बजट 2023 में प्रस्तावित नई कर व्यवस्था में लागू होने वाले टैक्स का आकलन कर टेबल के ज़रिये यह भी समझाएंगे कि किस प्रणाली में रहने पर आपको कितना टैक्स अदा करना होगा.
- ndtv.in
-
नई टैक्स व्यवस्था में कई हैं फायदे - जानें सब कुछ
- Thursday February 2, 2023
- Reported by: अर्णव पंड्या, Translated by: विवेक रस्तोगी
नई टैक्स व्यवस्था अब डीफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी, यानी अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को नहीं चुनते हैं, तो टैक्स की गणना डीफ़ॉल्ट रूप से नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार होगी.
- ndtv.in
-
आंकड़ों में आम बजट 2023-24 - देखें पूरी लिस्ट
- Wednesday February 1, 2023
- Translated by: विवेक रस्तोगी
इनकम टैक्स की स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं. नई दरें इस प्रकार हैं - तीन लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स, तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, छह से नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, नौ से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना होगा.
- ndtv.in