Anju Ilyasi
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                                              सुहैब इलियासी : कभी अपराधियों की नाक में दम करने वाला पत्रकार, अब पत्नी की हत्या के मामले में हुआ बरी- Friday October 5, 2018
- Written by: शंकर पंडित
 90 के दशक में अपने शो के जरिये अपराधियों की नींद उड़ाने वाले और टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के होस्ट के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के होस्ट सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के 17 साल पुराने मामले में दिल्ली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने इस मामले में इलियासी को 17 दिसंबर को दोषी करार दिया था. सुहैब इलियासी एक ऐसे पत्रकार के रूप में जाने जाते रहे, जिन्होंने क्राइम पत्रकारिता को एक नये मुकाम पर पहुंचा दिया और खोजी पत्रकारिता का एक नया मानक स्थापित किया. एक समय था, जब इनके शो को देखकर अपराधी खौफ खाया करते थे. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              सुहैब इलियासी : कभी अपराधियों की नाक में दम करने वाला पत्रकार, अब खुद पत्नी का हत्यारा करार- Sunday December 17, 2017
- Written by: शंकर पंडित
 90 के दशक में अपने शो के जरिये अपराधियों की नींद उड़ाने वाले और टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के होस्ट के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है. हालांकि, 20 दिसंबर को इस मामले में सजा पर बहस की जाएगी. सुहैब इलियासी एक ऐसे पत्रकार के रूप में जाने जाते रहे, जिन्होंने क्राइम पत्रकारिता को एक नये मुकाम पर पहुंचा दिया और खोजी पत्रकारिता का एक नया मानक स्थापित किया. एक समय था, जब इनके शो को देखकर अपराधी खौफ खाया करते थे. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              'इंडियाज मोस्ट वांटेड' फेम सुहैब इलियासी अपनी पत्नी अंजू की हत्या का दोषी करार- Saturday December 16, 2017
- Edited by: सुनील कुमार सिरीज
 टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' से प्रसिद्धि पाने वाले सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              सुहैब इलियासी : कभी अपराधियों की नाक में दम करने वाला पत्रकार, अब पत्नी की हत्या के मामले में हुआ बरी- Friday October 5, 2018
- Written by: शंकर पंडित
 90 के दशक में अपने शो के जरिये अपराधियों की नींद उड़ाने वाले और टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के होस्ट के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के होस्ट सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के 17 साल पुराने मामले में दिल्ली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने इस मामले में इलियासी को 17 दिसंबर को दोषी करार दिया था. सुहैब इलियासी एक ऐसे पत्रकार के रूप में जाने जाते रहे, जिन्होंने क्राइम पत्रकारिता को एक नये मुकाम पर पहुंचा दिया और खोजी पत्रकारिता का एक नया मानक स्थापित किया. एक समय था, जब इनके शो को देखकर अपराधी खौफ खाया करते थे. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              सुहैब इलियासी : कभी अपराधियों की नाक में दम करने वाला पत्रकार, अब खुद पत्नी का हत्यारा करार- Sunday December 17, 2017
- Written by: शंकर पंडित
 90 के दशक में अपने शो के जरिये अपराधियों की नींद उड़ाने वाले और टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के होस्ट के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है. हालांकि, 20 दिसंबर को इस मामले में सजा पर बहस की जाएगी. सुहैब इलियासी एक ऐसे पत्रकार के रूप में जाने जाते रहे, जिन्होंने क्राइम पत्रकारिता को एक नये मुकाम पर पहुंचा दिया और खोजी पत्रकारिता का एक नया मानक स्थापित किया. एक समय था, जब इनके शो को देखकर अपराधी खौफ खाया करते थे. -   ndtv.in ndtv.in
 
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                                              'इंडियाज मोस्ट वांटेड' फेम सुहैब इलियासी अपनी पत्नी अंजू की हत्या का दोषी करार- Saturday December 16, 2017
- Edited by: सुनील कुमार सिरीज
 टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' से प्रसिद्धि पाने वाले सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है. -   ndtv.in ndtv.in
 
 
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                        