Uttarakhand | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार मार्च 28, 2017 10:00 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों तथा पहाड़ों पर लगने वाली भीषण आग को रोकने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट द्वारी जारी आदेशों पर रोक लगा दी है. इसमें यह आदेश भी शमिल है कि वन अधिकारी आग रोकने में विफल रहेंगे तो उन्हें सस्पेंड मान लिया जाएगा. हालांकि यह रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश तो अच्छा है लेकिन हर अच्छे आदेश को सरकार चुनौती देती है. गौरतलब है कि जंगलों में आग गर्मियों में 15 फरवरी से 15 जून के बीच लगती है.