India | Reported by: भाषा |शनिवार दिसम्बर 4, 2021 12:06 AM IST शीर्ष न्यायालय ने परिवार अदालत को तलाक याचिका पर कार्यवाही में तेजी लाने को कहा, जो 2015 से लंबित है. न्यायालय ने कहा, ‘‘नतीजतन हम दोनों याचिकाओं में कोई ठोस आधार नहीं पाते हैं और वे खारिज की जाती हैं.