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Payment Of Gratuity Act

'Payment Of Gratuity Act' - 2 News Result(s)
  • संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

    संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

    ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

  • टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी होकर 20 लाख रुपये होगी या नहीं, आज हो सकता है फैसला

    टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी होकर 20 लाख रुपये होगी या नहीं, आज हो सकता है फैसला

    प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को आज एक बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ग्रेच्युटी भुगतान कानून (Payment of Gratuity Act) के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर आज विचार कर सकता है.

'Payment Of Gratuity Act' - 2 News Result(s)
  • संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

    संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

    ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

  • टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी होकर 20 लाख रुपये होगी या नहीं, आज हो सकता है फैसला

    टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी होकर 20 लाख रुपये होगी या नहीं, आज हो सकता है फैसला

    प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को आज एक बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ग्रेच्युटी भुगतान कानून (Payment of Gratuity Act) के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर आज विचार कर सकता है.