India | Reported by: अनुराग द्वारी |शुक्रवार नवम्बर 5, 2021 10:25 PM IST मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021'को लाने की घोषणा कर दी है. इस अधिनियम के अनुसार प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी भी अब कानून के दायरे में आ जाएंगे.