India | बुधवार जुलाई 1, 2015 06:27 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों में कड़ा रुख़ अपनाते हुए एक अहम आदेश में कहा है कि दुष्कर्म के मामलों में पीडि़ता और आरोपी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। न्यायालय ने साफ कहा है कि पीडि़त-आरोपी के बीच शादी के लिए ऐसा समझौता करना 'बड़ी गलती' और पूरी तरह से 'अवैध' है।