Amrapali CMD Anil Kumar Sharma
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आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी की बेल अपील पर सु्प्रीम कोर्ट ने कहा, आप सहानुभूति के हकदार नहीं
- Friday May 5, 2023
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायालय ने कहा कि उन्होंने हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया और वह किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शर्मा की जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया. वह इस मामले में चार साल से अधिक समय से जेल में हैं.
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ndtv.in
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आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी की बेल अपील पर सु्प्रीम कोर्ट ने कहा, आप सहानुभूति के हकदार नहीं
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उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायालय ने कहा कि उन्होंने हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया और वह किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शर्मा की जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया. वह इस मामले में चार साल से अधिक समय से जेल में हैं.
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